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महाराष्ट्र : सीबीआई हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख,  बॉम्बे हाई कोर्ट  ने खारिज की पूर्व गृह मंत्री की याचिका

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मुंबई, 6 अप्रैल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार की दोपहर उस समय बड़ा झटका लगा, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें आर्थर रोड जेल से अपनी हिरासत में लिया। केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ रंगदारी का एक मामला दर्ज किया था। देशमुख को अब सीबीआई कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने इसके पहले देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे, सचिव संजीव पलांडे और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को भी हिरासत में लिया था।

देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस डेरे ने निर्देश दिया कि याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए। देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी हिरासत की मांग करने वाले सीबीआई के आवेदन को अनुमति दी गई थी।

सीबीआई का आरोप – देशमुख जान बूझकर जेजे अस्पताल में भर्ती हुई थे

सीबीआई ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख जान बूझकर एजेंसी की हिरासत से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद को सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया। जांच एजेंसी ने सोमवार, 4 अप्रैल को एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान यह दावा किया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि हड्डी रोग वार्ड में भर्ती अनिल देशमुख को मंगलवार को छुट्टी दे दी गई।

उल्लेखनीय है कि एनसीपी नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई को भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने उन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद पिछले वर्ष अप्रैल में उन्हें राज्य कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था।

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