लाहौर, 8 नवम्बर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के तीन दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किये जाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरु करने की चेतावनी दी थी। प्रांतीय पुलिस ने आखिरकार आतंकवाद के आरोपों के तहत हिरासत में लिए गये संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज किया और नावेद को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
डॉन अखबार के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की शिकायत पर सोमवार की रात आतंकवाद निरोधी कानून की धारा 7 और पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत तीन दिन की देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
भले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर उनकी हत्या की कथित साजिश का आरोप लगाया, लेकिन प्राथमिकी में इनमें से किसी भी नाम का उल्लेख नहीं है।
इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर आपत्ति जताई और आईजीपी को 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, अगर वह मामले पर स्वत: संज्ञान का सामना नहीं करना चाहते हैं।