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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले दी खुशखबरी – अब इन वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स

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नई दिल्ली, 6 जनवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 से पहले ने वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। दरअसल, मोदी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है और उनसे किए अपने वादे को पूरा करते हुए इसमें अपडेट किया है।

75 वर्ष की अवस्था पार कर चुके सीनियर सिटीजन को मिलेगा इस राहत का लाभ

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) को, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, इस राहत का लाभ मिलेगा। इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

गौरतलब है कि बजट 2023 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है। नौकरीपेशा भी इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इन सबके बीच वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत दी है।

इनकम टैक्स 1961 के नियम में किया गया संशोधन

केंद्र सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (सीबीडीटी) ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में की थी घोषणा

गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। इसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वही बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा।