नई दिल्ली, 10 जून। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि किसी कर्मचारी, उसके माता-पिता या परिवार के आश्रित सदस्य के कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में उसे 15 दिनों की स्पेशल सिक छुट्टी (एसएलसी) दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार यदि 15 दिनों के बाद भी परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित है या अस्पताल में भर्ती है तो सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक छुट्टी और बढ़ाई जाई जा सकती है।
ठेका कर्मचारियों को भी अप्रैल से जून तक पूरी सैलरी
केंद्र सरकार के एक अन्य फैसले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे सभी कर्मचारियों को एक अप्रैल से 30 जून, 2021 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला किया गया है।
ज्ञातव्य है कि लॉक डाउन के चलते ठेका कर्मचारियों को घरों पर रहना पड़ा था। सरकार के आदेश के अनुसार ऐसे सभी ठेका कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे। सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिजनों के लिए तत्काल पेंशन जारी करने का निर्देश
इस बीच केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने एक आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक माह के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।
नए कार्यालय आदेश (ओ.एम.) के अनुसार, सभी सचिवों को व्यक्तिगत रूप से सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले की निगरानी करने और दावा एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।