पटियाला, 14 जुलाई। पटियाला की एक अदालत ने गुरुवार को मानव तस्करी के एक मामले में लोकप्रिय पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को दो वर्षों की कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2003 के इस मानव तस्करी मामले में दलेर को दोषी ठहराया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद पंजाब पुलिस ने दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया है।
परिवीक्षा पर रिहाई के लिए आवेदन भी अदालत ने खारिज किया
दरअसल, वर्ष 2018 की सजा के बाद इस मामले को लेकर कोर्ट में आज समीक्षा सुनवाई
मेहंदी को 2003 में सदर पटियाला पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 120 बी, 465, 468, 471 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
नृत्य मंडली के भाग के रूप में विदेश भेजने के नाम पर रकम वसूसले का आरोप
वर्ष 2003 में मेहंदी, उनके भाई शमशेर सिंह (अब मृतक) और दो अन्य पर पटियाला पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में मामला दर्ज किया था। पहली शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस को लोकप्रिय गायक के खिलाफ इसी तरह की 35 और शिकायतें मिलीं। कुछ शिकायतकर्ताओं के अनुसार दलेर ने अवैध रूप से विदेशों में भेजने के बदले में लोगों से लगभग 12 लाख रुपये की अलग-अलग राशि ली थी। उनमें ज्यादातर लोग कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।
दलेर ने लोगों से वादा किया था कि वह बड़ी रकम के बदले में लोगों को उनके विदेशी कार्यक्रमों में नृत्य मंडली के एक भाग के रूप में विदेश भेजेंगे। नई दिल्ली में उनके कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय पर छापा मारने और कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद पंजाब पुलिस को दलेर मेहंदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे।