नई दिल्ली, 25 मई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की धाकड़ कम्पनी फेसबुक ने कहा है कि वह भारत में परिचालनगत प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है और आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना उसका उद्देश्य है। ये नियम बुधवार, 26 मई से प्रभावी हो जाएंगे।
फेसबुक ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि वह सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रखेगी, जिन पर अधिक संपर्क रखने की जरूरत है। यह बयान इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया कम्पनियों को डिजिटल मंचों के लिए निर्धारित नए दिशानिर्देशों को पूरा करना है। पुराने दिशानिर्देशों की समय सीमा मंगलवार, 25 मई तक ही है।
इस वर्ष फरवरी में हुई थी नए नियमों की घोषणा
केंद्र सरकार ने हालांकि नए नियमों की घोषणा फरवरी में ही कर दी थी। इनके तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ह्वॉट्सएप सरीखे सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त जांच-परख की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही सोशल मीडिया कम्पनियों को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्ककर्मी तथा निवासी शिकायत निबटान अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि नियमों के अस्तित्व में आने के बाद पहले दिन से शिकायत के समाधान के लिए अधिकारी की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। इन नियमों का अनुपालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कम्पनियां मध्यवर्ती का दर्जा गंवा देंगी। इसके तहत सोशल मीडिया कम्पनियों को उनके द्वारा तीसरे पक्ष की सूचना और ब्योरे की ‘होस्टिंग’ के लिए दायित्व से छूट मिलती है।