नई दिल्ली, 10 मार्च। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों में शामिल हुए थे।
गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।
- आयु सीमा में छूट
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी।