नई दिल्ली, 1 जून। कोरोना संक्रमण से लगातार मिल रही राहत के बीच राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के एक दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डेलिवरी को भी मंजूरी दे दी। यानी कि अब दिल्लीवासी घर बैठे मोबाइल एप या ऑनलाइन पोर्टल पर शराब के लिए ऑर्डर कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में जारी है शराब की होम डेलिवरी
गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शराब की होम डेलिवरी शुरू की थी। इस योजना के पीछे सरकारों का तर्क है कि इस फैसले से कोरोना काल में शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी।
सिर्फ एल-13 लाइसेंसधारकों को है होम डेलिवरी की अनुमति
दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंसधारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘लाइसेंसधारक केवल मोबाइल एप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डेलिवरी करेगा। लेकिन किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को शराब डेलिवरी नहीं की जाएगी। होटल्स से जुड़े रेस्तरां, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे।’
हालांकि, इससे पहले भी शराब की होम डेलिवरी की इजाजत थी। लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर मिलने के बाद ही लाइसेंसधारक शराब पहुंचा सकते थे। अब यह सुविधा और आसान कर दी गई है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि सभी शराब की दुकानों को तुरंत होम डेलिवरी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
स्मरण रहे कि राजधानी में पिछले महीने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही शराब की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी थी। 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन शराब की दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि होम डेलिवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड काफी ज्यादा होगी। कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है। कुछ जगह तो इतनी मारामारी मची कि ऐप/वेबसाइट ही क्रैश हो गई।
पिछले वर्ष शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्यों को शराब की होम डेलिवरी पर विचार करना चाहिए।