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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तोहफा : ESIC ने नियमों में ढील के साथ चिकित्सा लाभ देने का किया फैसला

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नई दिल्ली, 10 फरवरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तोहफा देते हुए नियमों में ढील के साथ उन्हें चिकित्सा लाभ देने का फैसला किया है। श्रम मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 193वीं बैठक में यह फैसला लिया गया।

श्रम मंत्रालय के बयान कहा गया कि ईएसआईसी ने उन बीमित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ईएसआई योजना कवरेज से बाहर हो गए हैं और सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम पांच साल के लिए बीमा योग्य रोजगार के अंतर्गत थे। वे व्यक्ति जो एक अप्रैल, 2012 के बाद कम से कम पांच वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार में थे और एक अप्रैल, 2017 को या उसके बाद 30,000 रुपये प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें नई योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तरी राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए ईएसआईसी ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी है।

बैठक के दौरान ESI लाभार्थियों की समग्र भलाई को बढ़ावा देने के लिए ESIC संस्थानों में आयुष, 2023 पर एक नई नीति अपनाई गई। नीति में ESIC अस्पतालों में पंचकर्म, क्षार सूत्र और आयुष इकाइयों की स्थापना का विवरण दिया गया है।

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