नई दिल्ली, 17 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पांच चुनावी राज्यों के लिए एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा पर 30 नवम्बर तक रोक लगा दी है। एक अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन आयोग ने सात नवम्बर की सुबह सात बजे से 30 नवम्बर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। पांच राज्यों – मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव सात नवम्बर से 30 नवम्बर के बीच हो रहे हैं।
चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि उसने सात नवम्बर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 7.00 बजे और 30 नवम्बर, 2023 (गुरुवार) शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रकाशित करने या प्रचारित करने या किसी भी अन्य तरीके से प्रसार करने पर रोक लगा दी है। अधिसूचना अक्टूबर के अंत में जारी की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नगालैंड में पांच चुनावों और विधानसभा उप चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे पर रोक रहेगी। इसके अलावा, चुनाव की मीडिया कवरेज को विनियमित करने के प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए के तहत निर्दिष्ट हैं।
चुनाव आयोग ने कहा, ‘सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि के माध्यम से चुनाव प्रचार गतिविधियों और टेलीविजन और इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। इस निषेध द्वारा पूरा किया जाने वाला उद्देश्य शांति की अवधि (मौन अवधि) प्रदान करना है।’
प्रावधानों के उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद व जुर्माना
चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।’ उल्लेखनीय है कि मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है जबकि राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना है। राजस्थान में 25 नवम्बर को मतदान होगा जबकि तेलंगाना में 30 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे।