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राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा : 18 जुलाई को होगी वोटिंग, 21 जुलाई को आएंगे नतीजे

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नई दिल्ली, 9 जून। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने अपराह्न आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है।

कुल 4,809 मतदाता करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, एक वोट का मूल्य 700

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को ह्विप जारी नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा।

उन्होंने बताया कि चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाली पेन मुहैया कराई जाएगी। वोट देने के लिए 1,2,3 लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी। वहीं पहली पसंद (वरीयता) न बताने पर वोट रद भी हो जाएगा। निवारक निरोध में रहने वाले सांसद या विधायक मतदान कर सकते हैं और जेल में बंद लोगों को पैरोल के लिए आवेदन करना होगा और अगर उन्हें पैरोल मिलती है, तो वे मतदान कर सकते हैं।

संसद एवं विधानसभाओं के परिसरों में मतदान होगा

राजीव कुमार ने कहा कि संसद एवं विधानसभाओं के परिसरों में मतदान होगा और राज्यसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी होंगे। मतदान और मतगणना के दौरान कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

15 जून से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई

राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 15 जून से शुरू होगी तथा इसके लिए अंतिम तिथि 29 जून होगी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि दो जुलाई होगी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

चुनावी कॉलेज में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामांकित सदस्य मतदान के योग्य नहीं होते हैं और वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के तौर पर शामिल नहीं होते। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।