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नशे में धुत टीटीई ने ट्रेन में महिला के ऊपर किया पेशाब, लखनऊ में गिरफ्तार, रेलवे ने नौकरी से निकाला

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लखनऊ, 14 मार्च। एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड को शायद ही कोई भूला हो। काफी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इसके साथ ही उसे कुछ समय के लिए हवाई यात्रा पर रोक भी लगा दी थी। अभी यह मामला ठंडा पड़ा ही था कि अब ट्रेन में पेशाब करने का मामला सामने आया है।

अमृतसर से कोलकाता जा रही थी ट्रेन

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद चल टिकट परीक्षक (टीटीई) ने एक महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। राजेश अपनी पत्नी के साथ A-1 कोच में सफर कर रहे थे। रात 12 बजे उनकी पत्नी अपनी सीट पर सो रही। तभी सहारनपुर में पोस्टेड बिहार के टीटीई मुन्ना कुमार ने उनके सिर पर पेशाब कर दिया।

महिला के शोर मचाने पर यात्री इकट्ठा हो गए और टीटीई को पकड़ लिया। इस घटना के बाद ट्रेन में काफी बवाल मचा और आरोपित मुन्ना कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के पति राकेश भी रेलवे में कार्यरत हैं। वहीं इस मामले में सख्ती दिखाते हुए रेलवे ने आरोपित टीटीई को नौकरी से निकाल दिया है।

टीटीई नशे में धुत था

बताया जा रहा है कि इस दौरान यात्रियों ने टीटीई की पिटाई भी कर दी। टीटीई नशे में धुत था। जीआरपी सीओ संजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि आरपीएफ कंट्रोल रूम और ट्विटर के माध्यम से परसो मध्य रात्रि में सूचना मिली थी कि एक दंपति बिहार से आ रहे थे और चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही मुन्ना कुमार नामक टीटी ने उनपर लघु शंका कर दिया, जिसके बाद तत्काल जीआरपी पुलिस ने चारबाग स्टेशन पर जा पहुंची।

जीआरपी सीओ संजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पीड़ित दंपति को अटेंड किया, साथ ही आरोपित टीटीई को ट्रेन से पकड़ कर नीचे उतारा गया और वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। टीटीई के ऊपर धारा आईपीसी की धारा 352, 354(A) और 509 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

एअर इंडिया कांड में पायलट को किया गया था निलंबित

गौरतलब है कि इसके पूर्व एअर इंडिया विमान में गत 26 नवम्बर, 2022 को एक यात्री द्वारा महिला पर पेशाब करने मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। डीसीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही साथ उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

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