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डीजीसीए ने एअर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 माह के लिए सस्पेंड

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नई दिल्ली, 12 मई। विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गत 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक उड़ान में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एयरलाइन पर शुक्रवार को 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। शिकायत के मुताबिक एअर इंडिया की इस उड़ान के पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में घुसने की मंजूरी दे दी थी।

विमानन नियामक प्राधिकरण ने इस मामले की जांच के बाद जारी एक बयान में एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उड़ान के पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

डीजीसीए ने जारी एक बयान में कहा, ‘27.02.2023 के एअर इंडिया फ्लाइट अल-915 (दिल्ली-दुबई) के संचालन के दौरान, फ्लाइट के कमांडिंग पायलट ने क्रूज के दौरान एक एयर यात्री को डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी। एअर इंडिया पर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील मुद्दे का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान नहीं करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’

गौरतलब है कि उड़ान के एक केबिन क्रू सदस्य ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास पायलट द्वारा एक महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। अप्रैल में, DGCA ने एअर इंडिया को दुबई-दिल्ली उड़ान के पूरे चालक दल को जांच पूरी होने तक हटाने का निर्देश दिया था। वहीं, 21 अप्रैल को एयरलाइन ने कहा था कि उसने रिपोर्ट की गई घटना को गंभीरता से लिया है और जांच चल रही है।