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डीजीसीए ने इंडिगो पर ठोका 5 लाख रु. का जुर्माना, दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट से उतारने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी

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नई दिल्ली, 28 मई। बीते दिनों रांची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट से उतारने के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अब निजी विमानन कम्पनी इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

गौरतलब है कि गत सात मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट से एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया था। तब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। हालांकि बाद में एयरलाइंस ने बताया कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था, उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला किया था।

इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था। चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया।

डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए गठित की थी तीन सदस्यीय समिति

डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक टीम का गठन किया था। महानिदेशालय ने एक बयान में कहा, ‘सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी। बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था।’

बयान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे। इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

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