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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की ‘फर्लो’ पर जेल से आया बाहर

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चंडीगढ़, 13 अगस्त। दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को 21 दिन की ‘फर्लो’ पर जेल से बाहर आया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ‘फर्लो’ की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा स्थित डेरा आश्रम में रहेगा।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राम रहीम की ‘फर्लो’ पर रिहाई की अपील के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का निपटारा किए जाने के कुछ दिनों बाद उसे जेल से अस्थाई रूप से रिहा किया गया। उच्च न्यायालय ने नौ अगस्त को कहा था कि डेरा प्रमुख की अस्थायी रिहाई के अनुरोध वाली याचिका पर सक्षम प्राधिकारियों को बिना किसी ‘‘पक्षपात’’ के विचार करना चाहिए।

दुष्कर्म के दोषी राम रहीम ने इस साल जून में 21 दिन की ‘फर्लो’ पर रिहाई के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बगैर डेरा प्रमुख को और पैरोल न दे।

राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। वह अपनी दो महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। उसे और तीन अन्य को 2016 में एक पत्रकार की हत्या के 16 साल से अधिक पुराने मामले में भी दोषी करार दिया गया था।

मई में उच्च न्यायालय ने 2002 में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले की ‘‘खराब और अस्पष्ट’’ तरीके से जांच किए जाने का हवाला देते हुए राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। हत्या के करीब 20 साल पुराने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम को सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।