लखनऊ, 29 अक्टूबर। हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार (28 अक्टूबर) को सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह घोषणा की। अब इस ममाले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यदि दो साल से अधिक की सजा है तो सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी।
उसी अनुक्रम में विधानसभा सचिवालय ने फैसला दिया होगा। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। यूपी में शत-प्रतिशत कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध तक जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है।
- यह फैसला कोर्ट का है
डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हम हर स्थिति में शुचिता के तहत एक ऐसी सरकार दे रहे हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी की सरकार है। जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन पीएम मोदी के प्रति बढ़ रहा है। आजम खान की सदस्यता जाने का फैसला न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के बीच का है। वहीं पूर्व काल में जब कोई चुनाव जीत जाता था और कोई चुनाव हार जाता था तो जीतने वाला विधायक जब लखनऊ आता था तो हारने वाला विधायक उसे अपने फ्लैट की चाबी खुद ही सौंप देता था। अपना धोती कुर्ता लेकर अपने गांव क्षेत्र की तरफ चला जाता था।
- हेट स्पीच से बचना चाहिए
वहीं अब किसी के खिलाफ जब चुनाव लड़ते तो लोग उसे दुश्मनी की तरह लेते हैं। मेरा मानना है कि हम सभी को शुचिता के साथ अपनी परंपरा, भारत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हुए हेट स्पीच से बचना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूसरे को मानसिक प्रताड़ित करता हो। सामाजिक विद्वेष फैलाता हो या भाईचारे को भंग करता हो या समाज में दंगा फसाद की नौबत लाता हो। यह फैसला एक उदाहरण होना चाहिए। सब को इससे सीख लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा का इस्तेमाल ऐसे करें कि किसी को बुरा ना लगे। भाईचारा ना खराब हो, लड़ाई झगड़े की नौबत ना बने।