नई दिल्ली, 13 मई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी
उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिक्रमणरोधी अभियान के में रुकावट पैदा करने के आरोप में अमानतुल्लाह को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।
एफआईआर में अमानतुल्लाह के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। दरअसल, गुरुवार को दिल्ली के मदनपुर खादर में एमसीडी के द्वारा अतिक्रमण हटाने के खिलाफ काररवाई की जा रही थी। इसी दौरान ‘आप’ विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे।
अभियान के दौरान ही एमसीडी कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में दिल्ली पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों के खिलाफ लाठी चार्ज किया। इस मामले में ‘आप’ विधायक के अलावा छह अन्य लोगों पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
दिल्ली पुलिस ने घोषित किया ‘बैड कैरेक्टर‘
इस बीच इस बीच दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान हिस्ट्रीशीटर और बैड कैरेक्टर (Bad Character) घोषित कर दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए ‘जामिया नगर इलाके का बुरा चरित्र’ वाला घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर (डीसीपी) राकेश अस्थाना ने अमानतुल्लाह खान को Bad Character बनाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह एक आदतन अपराधी हैबीचुअल ऑफेंडर हैं। पुलिस के अनुसार खान के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जमीन पर कब्जा करने व मारपीट करने के भी मामले भी शामिल हैं।