नई दिल्ली, 15 दिसम्बर। दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में मुख्य साजिशकर्ता ललित झा को लेकर कई खुलासे किए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिनों की रिमांड की मांग करते हुए पुलिस ने कहा कि झा इस घटना का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ है और वे (आरोपित) देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। हालांकि अदालत ने ललित झा को सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।
ललित झा पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता
लोक अभियोजक ने झा को 15 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘उसने खुलासा किया कि कैसे वह पूरी घटना का साजिशकर्ता है… उसे पूरी साजिश और तौर-तरीकों का खुलासा करना है। उससे उस फोन के बारे में पूछताछ करने की जरूरत है, जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था और अब तक उसका पता नहीं चला है। झा ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपितों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने के लिए कई बार मुलाकात की।’
देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे आरोपित
पुलिस ने अदालत से कहा, ‘झा ने खुलासा किया कि वे (आरोपित) देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे ताकि वे सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकें। उसने बड़ी साजिश के तहत उन्हें छुपाने और सबूत नष्ट करने के लिए अन्य आरोपितों के फोन ले लिए। उसने खुलासा किया कि जयपुर से दिल्ली जाते वक्त रास्ते में उसने अपना फोन फेंक दिया था।’
पुलिस ने कहा, ‘हमले की बड़ी साजिश, अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता और हमले के पीछे के वास्तविक मकसद का पता लगाने के लिए गहन जांच के लिए झा से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए भी उससे पूछताछ की आवश्यकता है कि क्या आरोपित का किसी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन से कोई संबंध तो नहीं है।’
संसद पर हमले की बरसी के दिन 13 दिसम्बर को हुई थी घटना
उल्लेखनीय है कि संसद पर 2001 में किए गए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई, जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सागर शर्मा और मनोरंजन डी. सदन के भीतर कूद गए और ‘केन’ के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली ‘केन’ लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम और लातूर (महाराष्ट्र) के निवासी अमोल शिंदे के रूप में हुई है।
आरोपितों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज
पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार, 14 दिसम्बर को घटना के आरोपित – मनोरंजन, सागर, अमोल शिंदे और नीलम को सात दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और यूएपीए के तहत केस दर्ज किए हैं।