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श्रद्धा हत्याकांड : दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया 6,629 पन्नों का आरोप पत्र, आफताब ने की वकील बदलने की मांग

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नई दिल्ली, 24 जनवरी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को साकेत अदालत में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। इसी क्रम में अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी जबकि आफताब ने अपने वकील को बदलने की मांग की है।

गौरतलब है कि आफताब पर अपनी ‘लिव-इन-पार्टनर’ श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है। जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ल ने पूछा कि आरोप पत्र कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं। इस पर न्यायाधीश ने कहा, ‘यह बहुत बड़ा है। आखिरकार आज अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।’ वहीं दिल्ली पुलिस की अधिकारी मीनू चौधरी ने बताया कि आज मामले में लगभग 6,000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी गई है।

आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गई

इस बीच अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान, आफताब ने अदालत से कहा कि वह अपने वकील एम.एस. खान को बदलना चाहता है।

श्रद्धा हत्याकांड में आफताब को पिछले वर्ष 12 नवम्बर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराये के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए, जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें अलग-अलग इलाकों में कई दिनों तक फेंकता रहा।

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