नई दिल्ली, 28 जुलाई। दिल्ली पुलिस ने रविवार को उस आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया, जिसके ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने इस घटना के संबंध में गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एम हर्षवर्धन ने कहा, ‘‘हमने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक हमने दो लोगों-कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में लिया है।’’
डीसीपी ने कहा, ‘‘तलाश और बचाव अभियान समाप्त हो गया है। ‘बेसमेंट’ से कुल तीन शव मिले हैं। सभी की पहचान कर ली गई है और हमने घटना के बारे में मृतकों के परिजन को सूचित कर दिया है।’’ बचाव अभियान के दौरान दो छात्राओं और एक छात्र के शव घटनास्थल से बरामद किए गए। यह अभियान पुलिस और अग्निशमन विभाग ने चलाया।
पुलिस ने बताया कि इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल में एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन दलविन के रूप में की गई है।