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दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत, वकीलों से दो अतिरिक्त बैठक की मिली अनुमति

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नई दिल्ली, 25 जुलाई। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से तनिक राहत मिली, जब अदालत ने उन्हें अपनी कानूनी टीम के साथ दो और बैठकें करने की अनुमति दे दी।

ज्ञातव्य है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त बैठक की अनुमति से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर 18 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जेल अधिकारियों और ईडी ने किया था याचिका का विरोध

सीएम केजरीवाल की इस याचिका का जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने विरोध किया था। जेल अधिकारियों ने कहा था कि जेल नियम अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति नहीं देता। मीटिंग का फॉर्मेट फिजिकल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा था कि जेल में सभी आरोपितों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी को केवल दो कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि उन्हें दो अतिरिक्त कानूनी बैठकें देने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईडी ने अन्य आरोपितों को दी गई सुविधा का विरोध नहीं किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हुई थी याचिका

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गत एक जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी खारिज की थी। केजरीवाल ने वीसी के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति देने के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

केजरीवाल, सिसोदिया व कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ी

इसके पूर्व दिन में सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन तीनों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। वहीं सीबीआई वाले मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई गई है।