नई दिल्ली, 17 मई। दिल्ली सरकार ने अपने विभागों से हाल के महीनों में उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीधे उन्हें जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है । इस निमित्त सभी विभागों को सर्कुलर जारी किया गया है। सेवाओं पर नियंत्रण देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिन बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा 12 मई को निर्देश जारी किए गए थे कि वे कार्य संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें और मुख्य सचिव के माध्यम से उनके सामने फाइल न रखें। अब दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार विभिन्न विभागों को पिछले कुछ महीनों में उप राज्यपाल द्वारा सीधे उन्हें जारी किए गए सभी निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।
सर्कुलर में विभागाध्यक्षों को उप राज्यपाल द्वारा सीधे जारी किए गए निर्देशों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और प्रभारी मंत्रियों के अगले निर्देश तक उन पर आगे कोई काररवाई नहीं करने को कहा गया है।
शीर्ष अदालत के 11 मई के आदेश से पहले, सेवा विभाग एलजी के कार्यकारी नियंत्रण में था। सरकार ने अपने सर्कुलर में टीबीआर (व्यापार नियमों का लेनदेन) के प्रावधानों का पालन न करने को भी हरी झंडी दिखाई और इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित विभाग के सचिव फाइलों को सीधे प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे न कि मुख्य सचिव के माध्यम से।