पणजी, 22 अगस्त। गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें उस समय बढ़ गई, जब रेस्टोरेंट के पूर्व दिवंगत मालिक एंथनी डीगामा के परिवार ने आबकारी आयुक्त नारायण गाड के सामने सोमवार को यह बयान दे दिया कि उनका ईरानी परिवार का एटऑल फूड्स एंड बेवरेजेज कम्पनी से कोई लेना-देना नहीं है।
कांग्रेस ने सिली सोल्स कैफे एंड बार में घसीटा है स्मृति ईरानी का नाम
उल्लेखनीय है कि सिली सोल्स कैफे एंड बार विवाद में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी बिजनेस कर रही हैं और पति जुबिन ईरानी की कम्पनी एटऑल फूड्स एंड बेवरेजेज सिली सोल्स बार का संचालन कर रही है।
स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर ठोका है मानहानि का केस
कांग्रेस के आरोपों पर हमलावर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस ओछी मानसिकता से दुष्प्रचार के जरिए उनकी बेटी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है और इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सहित अन्य दो नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करा रखा है। लेकिन अब डीगामा परिवार के ताजा दावे के बाद ईरानी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
एरेस रॉड्रिग्स ने की थी बार के लाइसेंस के अवैध नवीकरण की शिकायत
यह विवाद तब चर्चा में आया था, जब गोवा के सामाजिक कार्यकर्ता एरेस रॉड्रिग्स ने इसी वर्ष गत 29 जून को एक शिकायत दर्ज कराई कि पणजी आबकारी कार्यालय ने एक मृत व्यक्ति – एंथनी डीगामा के नाम पर सिली सोल्स रेस्तरां के लाइसेंस को अवैध तरीके से नवीनीकृत किया है।
यही नहीं एरेस रॉड्रिग्स ने अपनी शिकायत में 17 मई, 2021 को हुई एंथनी डीगामा की मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया था, जो बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। पणजी आबकारी आयुक्त ने रॉड्रिग्स द्वारा 29 जुलाई को दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में पहली सुनवाई के दौरान दो मुद्दे तय किए थे। पहला – क्या एंथनी डीगामा द्वारा आबकारी लाइसेंस झूठे, अपर्याप्त दस्तावेज जमा करके और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया था? दूसरा – क्या आबकारी अधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी करते समय प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बरती गई थीं?
12 सितम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई
आबकारी आयुक्त ने इन्हीं दो बिंदुओं पर डीगामा परिवार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आबकारी आयुक्त ने सोमवार को डीगामा परिवार के वकील बेनी नाजरेथ और रॉड्रिग्स की दलीलें सुनीं और इस मामले को 12 सितम्बर के लिए टाल दिया। वहीं साथ में शिकायतकर्ता रॉड्रिग्स को अगली सुनवाई पर या उससे पहले डीगामा परिवार के वकील बेनी नाजरेथ और रॉड्रिग्स की दलीलों के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।