Site icon hindi.revoi.in

राजीव गांधी की हत्या के दोषी का विमान से जाएगा श्रीलंका शव, HC ने जरूरी कदम उठाने के दिए आदेश

Social Share
FacebookXLinkedinInstagramTelegramWhatsapp

चेन्नई, 1 मार्च। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों में से एक संथन के शव को विमान से श्रीलंका भेजे जाने के संबंध में जरूरी कदम उठाने के आदेश दिये है।

संथन एक श्रीलंकाई नागरिक था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदले जाने और बाद में रिहा किये गये सात दोषियों में से एक था। उसकी बुधवार सुबह यहां सरकारी अस्पताल में लीवर की विफलता और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी।

रिहाई के बाद से उसे त्रिची विशेष शिविर में रखा गया था और हाल ही में उसे श्रीलंका में अपनी मां से मिलने की अनुमति मिली थी और अंतिम सांस लेने से पहले वह उनसे मिलने की योजना बना रहे था।

न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के. कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने अधिकारियों को संथन उर्फ ​​​​के नश्वर के अवशेषों को श्रीलंक भेजे जाने के संबंध में आवश्यक औपचारिकतायें और वहां के उप उच्चायोग की मंजूरी प्राप्त करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शव को श्रीलंका ले जाने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

Exit mobile version