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DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अमित शाह को लिखा पत्र, दिल्ली रेप केस में पीड़िता से मिलने की मांगी अनुमति

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नई दिल्ली, 22 अगस्त। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रेप पीड़िता और उसके परिवार से मिलने की अनुमति मांगी है।

आरोपित की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस की लेटलतीफी पर भी उठाया सवाल

मालीवाल ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें नाबालिग लड़की या उसके परिवार से मिलने दिया जाए, लड़की का मेडिकल इलाज एम्स में कराया जाए या एम्स की एक टीम उसे देखे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपित दिल्ली सरकार के अधिकारी की गिरफ्तारी में देरी की जांच की भी मांग की।

इससे पहले मालीवाल सेंट स्टीफंस अस्पताल में उक्त नाबालिग लड़की से मिलने पहुंची थीं। मालीवाल यह दावा करते हुए सुबह धरने पर बैठ गई थीं कि उन्हें पीड़िता से मिलने से रोका जा रहा है। वह मंगलवार दोपहर अस्पताल से चली गईं और पीड़िता से मुलाकात नहीं कर सकीं।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक प्रेमोदय खाखा ने नवम्बर, 2020 से जनवरी, 2021 के बीच लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस के अनुसार, खाखा की पत्नी सीमा रानी ने पीड़िता को कथित तौर पर गर्भ गिराने की दवा दी। खाखा और सीमा रानी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मालीवाल ने मंगलवार सुबह कहा, ‘मैं यहां (सेंट स्टीफंस अस्पताल) कल सुबह 11 बजे आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे न तो लड़की और न ही उसकी मां से मिलने दिया। मैंने पूरी रात यहीं गुजारी। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि पुलिस मुझे उनसे मिलने से क्यों रोक रही है।’

DCW अध्यक्ष ने कहा था कि आयोग ने इस मामले में काररवाई के लिए दिल्ली पुलिस, शहर की सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और सेवा विभाग को नोटिस जारी की है। उन्होंने यह भी कहा था कि मामले में आगे की काररवाई के लिए लड़की और उसकी मां से मिलना जरूरी है।

मालीवाल ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था, ‘यदि मैं लड़की से मिलने नहीं आती, तो वे कहते कि मैंने उससे मिलने की जहमत नहीं उठाई। और अब जब मैं यहां हूं, तो वे कह रहे हैं कि यह नाटक है। राजनीति इस स्तर तक गिर गई है कि नेता सच बोल ही नहीं सकते।’

आरोपित अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी हो चुका है

स्मरण रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मुख्य सचिव को आरोपित अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान उक्त अधिकारी को बगैर पूर्व अनुमति के विभाग के मुख्यालय से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।