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बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथियां घोषित, दो चरणों में संपन्न होगी पूरी चुनावी प्रक्रिया

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पटना, 9 सितम्बर। बिहार निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को शहरी निकायों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों – यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के चुनाव होंगे।

पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को 156 नगर पालिका क्षेत्रों में वोटिंग

राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को 156 नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण का नामांकन 10 सितम्बर से 19 सितम्बर तक चलेगा। इसमें कुल 37 जिलों में मतदान होगा। पहले चरण में कुल 3,346 वार्डों में मतदान होगा है। इसकी मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। द्वितीय चरण में 16 अक्टूबर से नामांकन होगा और 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी।

इस बार 21 नवगठित नगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे

आयोग ने बिहार के 261 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली है, जिनमें 21 नवगठित नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। कुल 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। प्रदेश के सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे

इस बीच चुनाव के तिथियों के एलान के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे।

दो बच्चों के माता-पिता ही लड़ सकते हैं चुनाव

गौर करने वाली बात यह भी कि नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतानें हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है, वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे।

पहली बार तीन पदों – पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के लिए ईवीएम से वोटिंग 

नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड पार्षद, उप मुख्‍य पार्षद या उप मेयर और मुख्‍य पार्षद या मेयर पद के लिए मतदान कराया जाएगा। इससे पहले आम मतदाता केवल वार्ड पार्षद का चुनाव ही करता था। बाकी दो पदों के लिए चुनाव निर्वाचित पार्षद मिलकर कर करते थे। इस बार सभी तीन पदों के लिए सीधे आम मतदाता ही चुनाव करेगा। नगर पालिकाओं के चुनाव में पहली बार तीन पदों – पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी।