कोच्चि, 6 नवंबर। केरल में एक अदालत ने कोच्चि बम विस्फोट मामले में एकमात्र आरोपी को सोमवार को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने आरोपी को दस दिन के लिए अपनी हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था।
प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश हनी एम. वर्गीज ने डोमिनिक मार्टिन को 10 की हिरासत के अनुरोध वाली पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया। यहां पास के कलमश्शेरी में 29 अक्टूबर को एक सम्मेलन केंद्र में ‘यहोवा के साक्षी’ प्रार्थना सभा के दौरान हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए।
पुलिस ने कहा कि उन्हें व्यक्ति की आय के स्त्रोत, अंतरराष्ट्रीय संपर्क एवं अन्य संबंधित मामलों में पूछताछ की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपी को निश्चित स्थानों पर ले जाया जाएगा। मार्टिन ने एक बार फिर कानूनी सहायता के लिए वकील की मदद लेने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व 31 अक्टूबर को मार्टिन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के अलावा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने औपचारिक रूप से मार्टिन की गिरफ्तारी दर्ज की क्योंकि उसने 29 अक्टूबर को विस्फोटों के कुछ घंटों बाद आत्मसमर्पण कर दिया था।
आत्मसमर्पण करने से कुछ घंटे पहले मार्टिन ने विस्फोटों को अंजाम देने के अपने कारणों को बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। आरोपी ने खुद को ‘यहोवा के साक्षी’ से अलग हो चुका सदस्य होने का दावा किया था।