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दिल्ली आबकारी नीति केस : कोर्ट ने ‘आप’ सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हिरासत पर सुनवाई के दौरान सिंह के शुगर मरीज होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक एप्लिकेशन फाइल की गई।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने गत 10 अक्टूबर को संजय सिंह की ईडी की हिरासत अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया। विशेष जज ने संजय सिंह को जेल भेजने को कहा।

ईडी ने 4 अक्टूबर को कई घंटे की छापेमारी के बाद किया था गिरफ्तार

ईडी ने गत चार अक्टूबर को ‘आप’ नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर कई घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान दावा किया था कि दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताएं की गईं है और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है।

अदालत ने संजय सिंह को दूसरे मसलों पर भाषण नहीं देने को कहा

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब संजय सिंह अडानी को लेकर ईडी पर बोलने लगे और अदालत ने उन्हें दूसरे मसलों पर भाषण नहीं देने को कहा। जज ने यह बात संजय सिंह से तब कही, जब उन्होंने दावा किया कि उनकी ‘अडानी के खिलाफ शिकायत’ पर ईडी ने कोई काररवाई नहीं की।

संजय सिंह कारोबारी गौतम अडानी का जिक्र कर रहे थे, जिनको लेकर सांसद मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। कोर्ट की लॉबी में भी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अडानी के पीएम हैं, इंडिया के नहीं। उन्होंने कहा, ‘अडानी के घोटालों की जांच कब होगी।’ जज ने कहा, ‘कोई दूसरा मसला नहीं। यदि आपको अडानी और मोदी पर भाषण देना है तो मैं आपको अबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने को कहूंगा।’

मनोरंजन विभाग बन गया है ईडी, झूठ पर झूठ बोल रहा है

राज्यसभा सदस्य ने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि ईडी ने हिरासत में पूछताछ के दौरान उनसे प्रश्न नहीं पूछे। सिंह ने जज से कहा, ‘उन्होंने बस इतना पूछा कि मैंने मां से पैसे क्यों लिए, मैंने अपनी पत्नी के खाते में 10,000 रुपये क्यों भेजे। ईडी मनोरंजन विभाग बन गया है, झूठ पर झूठ बोल रहा है।’

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला

इस बीच संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उनके वकील ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया है।

दिल्ली शराब नीति मामले में ही ‘आप’ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवम्बर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों के बीच सितम्बर, 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया था।

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