नई दिल्ली, 13 जुलाई। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता शामिल हैं।
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कोयला घोटाले में दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा, दो वरिष्ठ लोक सेवकों के एस क्रोफा और के सी सामरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपितों को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय) और धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में सजा पर 18 जुलाई को बहस होगी।