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उत्तर प्रदेश में कोरोना से राहत : 600 से कम एक्टिव केस वाले 61 जिलों में 1 जून से घटेगी कर्फ्यू की अवधि

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लखनऊ, 31 मई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए उन 61 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू घटाने का फैसला किया है, जहां अब सक्रिय मामलों यानी इलाजरत मरीजों की संख्या छह सौ से कम हो चुकी है।

राज्य सरकार ने रविवार को 55  जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का एलान किया था। अब इसमें छह और जिलों को जोड़ा गया है, जहां एक्टिव केस 600 से कम हो गए हैं। सचिव मुख्यमंत्री, आलोक कुमार ने बताया कि देवरिया, बागपत, बिजनौर, प्रयागराज, सोनभद्र व मुरादाबाद जिलों में भी मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू से सशर्त राहत मिलेगी। हालांकि 600 से अधिक एक्टिव केस वाले लखनऊ, वाराणसी व मेरठ सहित 14 जिलों में कोराना कर्फ्यू जारी रहेगा।

छूट वाले जिलों में सप्ताह में पांच दिन 12 घंटे मिलेगी राहत

राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार एक जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें-बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। यह राहत सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक रहेगी। हालांकि शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और नाइट कर्फ्यू अभी चलता रहेगा और कर्फ्यू में छूट के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

600 से कम केस होने पर अन्य जिले छूट में शामिल होंगे

गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन 14 जिलों में कोरोना के सक्रिय केस 600 से अधिक हैं, वहां किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम होते ही वे जिले स्वतः इस छूट में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल यदि किसी जिले में एक्टिव केस बढ़कर दुबारा 600 से ज्यादा हुए तो वहां फिर पाबंदी लगा दी जाएगी।

इन 14 जिलों में रहेगी सख्ती

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार छह सौ से ज्यादा एक्टिव वाले 14 जिलों – मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर व गाजीपुर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है।

समारोहों में अधिकतम 25 लोग जुट सकेंगे

गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे। वहीं शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। धार्मिक स्थलों पर एक बार में पांच लोगों को जाने की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। खाद, बीज, कृषि उत्पादों और संयंत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।