Site icon hindi.revoi.in

कोरोना संकट : भारत में फंसे विदेशियों को राहत, 31 अगस्त तक निःशुक्ल बढ़ाई गई वीजा की अवधि

Social Share

नई दिल्ली, 5 जून। भारत सरकार ने कोरोना संकट के बीच उन हजारों विदेशी नागरिकों और सैलानियों को राहत प्रदान की है, जो देश में लागू लॉकडाउन के चलते अपने देश नहीं लौट सके और भारत में ही फंस गए। इनमें से कइयों की वीजा की अवधि भी खत्म हो रही थी। इन परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस वृद्धि के लिए किसी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मार्च, 2020 से कोविड महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण कई विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं। ये सभी वैध भारतीय वीजा पर उस तारीख से पहले भारत आए थे। कई राज्यों में चल रहे लॉकडाउन के कारण इन विदेशी नागरिकों को अपना वीजा बढ़ाने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। इस दिक्कत को देखते हुए सरकार ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सभी वीजा को 31 अगस्त तक वैध घोषित कर दिया है।

वैसे भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने 29 जून, 2020 को भी एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कहा गया था कि वीजा की अवधि 30 जून के बाद समाप्त होने की स्थिति में ऐसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा, सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से 30 दिनों तक वैध माने जाएंगे। आम तौर पर अभी विदेशी नागरिक मासिक आधार पर अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करते रहे हैं।

बयान में कहा गया है कि सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के फिर से शुरू नहीं होने के आलोक में मंत्रालय ने इस मामले में पुनर्विचार किया और यह निर्णय लिया है। साथ ही अतिरिक्त समय तक रहने को लेकर ऐसे लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अब विदेशी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि-विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ  अथवा एफआरओ के समक्ष कोई आवेदन जमा नहीं करना होगा।

Exit mobile version