लखनऊ, 25 दिसम्बर। लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में 9 जनवरी को वादी नृपेंद्र पांडे का बयान दर्ज होगा।
राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर की थी टिप्पणी
जानकारी के मुताबिक नृपेंद्र पांडे ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।पांडे ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। उन्होंने (सावरकर) महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को धोखा दिया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से भाजपा नेताओं समेत राज ठाकरे ने भी उन पर हमला किया था। राहुल गांधी के बयान से भाजपा में भी काफी रोष दिखा।
नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए CRPC की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था। फिलहाल कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया। नृपेंद्र पांडे ने आवेदन में कहा कि राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया। उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया।