नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था।
वहीं, अब पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी की है। निचली अदालत द्वारा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोप मुक्त करने के निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। करीब 15 महीने की देरी से याचिका दायर की गई है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने देरी से याचिका दायर करने के पक्ष को माफ करने की पुलिस के अनुरोध पर नोटिस जारी कर सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले में देरी से अर्जी दाखिल करने के पक्ष को माफ करने की अदालत से अपील की है। बता दें कि निचली अदालत ने अगस्त 2021 में थरूर को मामले में आरोप मुक्त कर दिया था।
शशि थरूर पर लगे गंभीर आरोप
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है।