नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने टेक कम्पनी गूगल पर एक बार फिर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। CCI ने गूगल पर प्लेस्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप में यह जुर्माना लगाया और और लोकप्रिय सर्च इंजन को अनफेयर व्यपार सिस्टम को बंद करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले सीसीआई ने अमेरिकी कम्पनी पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
CCI ने तय समय सीमा का दिया अल्टीमेटम
सीसीआई ने कहा कि Google को एक निर्धारित समय सीमा के तहत अपने व्यवहार को बदलने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पहले भी CCI ने गूगल पर एंड्रायड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने पर जुर्मना लगाया था। यह एक हफ्ते से भी कम समय में गूगल के खिलाफ सीसीआई का दूसरा बड़ा एक्शन है।
कुछ दिन पहले ही 1,337.76 करोड़ का लगा था जुर्माना
गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को सीसीआई ने एंड्राइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और सर्च इंजन कम्पनी को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक सिस्टम को रोकने और बंद करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देखा कि गूगल ने एंड्रायड ओएस (Android OS) के माध्यम से एप स्टोर पर तो अपने एकाधिकार का दुरुपयोग किया ही है, साथ ही गूगल क्रोम एप के जरिए गैर-ओएस में भी अपनी मजबूत स्थिति को सुरक्षित किया है।