नई दिल्ली, 27 नवम्बर। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए यमुना नदी के तट सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसी क्रम में दिल्ली में नर्सरी सहित सभी कक्षाओं के स्कूलों को भी एक नवंबर से खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस आशय की घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की आज ही हुई बैठक में ये फैसले लिए गए।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण के मद्देनजर त्यौहारी मौसम में पटाखों और आतिशबाजी पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा था और पिछले माह डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर छह पूजा के आयोजन पर भी रोक लगा दी थी। इस निर्णय का काफी विरोध हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन तक किया था।
छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य
अंततः दिल्ली सरकार ने कुछ लचीला रुख अपनाया और बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर छठ पूजा के लिए अनुमति देने की सिफारिश की थी। हालांकि छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कोविड नियमों का पूरा पालन करना होगा।
कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे निजी और सरकारी स्कूल
छठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं
गौरतलब है कि दिल्ली में छठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में परीक्षाओं का संचालन कोविड-19 गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा रहा है। बच्चे फेस मास्क के साथ स्कूल आ रहे हैं। हालांकि किसी भी छात्र को अनिवार्य तौर पर स्कूल बुलाने की मनाही है। उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति दी जाती है।
दिल्ली : सार्वजनिक स्थानों पर छह पूजा के लिए दी जा सकती है अनुमति, डीडीएमए की बैठक 27 को
डीडीएमए का पिछला आदेश 30 सितम्बर तक के लिए था। बीते अगस्त में हुई बैठक में स्कूलों को अलग-अलग चरणों में खोलने का फैसला किया था। फैसले के तहत कक्षा 9 से 12 के स्कूल एक सितम्बर और कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल आठ सितम्बर से खोले गए।