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केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाया, नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू

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नई दिल्ली, 4 मई। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण और प्याज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाया है। वहीं देसी चने के आयात पर लगने वाले शुल्क से 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले जारी ‘बिल ऑफ एंट्री’ के जरिए पीली मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी गई है।

चने और पीली मटर के आयात पर शुल्ट छूट बढ़ाई गई

वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा है कि ये सभी बदलाव तत्काल प्रभावा यानी शनिवार (चार मई) से प्रभावी होंगे। फिलहाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अपने मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति देती रही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश सहित छह देशों को एक निश्चित मात्रा में प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी।

पिछले वर्ष भी लगा था प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में भी प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर, 2023 तक 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था। हालांकि, सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लागू किया था।

क्या है बिल ऑफ एंट्री?

गौरतलब है कि ‘बिल ऑफ एंट्री’ एक कानूनी दस्तावेज है, जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है।

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