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राहत : केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन पांचवीं बार बढ़ाई, अब 30 जून तक मिली छूट

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नई दिल्ली, 28 मार्च। केंद्र सरकार ने जन सामान्य को राहत प्रदान करते हुए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता की डेडलाइन पांचवीं बार बढ़ा दी है। इस बार पैन-आधार लिंकिंग की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है।

आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। अब भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिन्होंने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा कर 30 जून कर दी है।

आधार से लिंक नहीं किया तो 30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन

आयकर विभाग के अनुसार 30 जून तक पैन से आधार को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। PAN कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब ये समझ लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की धारा 139एए के मुताबिक हर यूजर को, जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और जिसके पास आधार कार्ड है, लिंकिंग करवाना अनिवार्य है।

​पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने के नुकसान

पैन-आधार लिंकिंग के फायदे​