नई दिल्ली, 28 मार्च। केंद्र सरकार ने जन सामान्य को राहत प्रदान करते हुए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता की डेडलाइन पांचवीं बार बढ़ा दी है। इस बार पैन-आधार लिंकिंग की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है।
आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। अब भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिन्होंने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा कर 30 जून कर दी है।
आधार से लिंक नहीं किया तो 30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन
आयकर विभाग के अनुसार 30 जून तक पैन से आधार को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। PAN कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब ये समझ लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की धारा 139एए के मुताबिक हर यूजर को, जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और जिसके पास आधार कार्ड है, लिंकिंग करवाना अनिवार्य है।
पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने के नुकसान
- अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप कई सर्विसेज से वंचित रह जाएंगे।
- आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
- आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा।
- बैंक खाता खोल नहीं पाएंगे।
- आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं किया जाएगा।
- आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने में परेशानी होगी।
- बिना पैन कार्ड के आपको कार खरीदने में भी दिक्कत होगी।
पैन-आधार लिंकिंग के फायदे
- इनकम टैक्स को सभी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल मिलता है।
- आईटीआर फाइल करना आसान होगा। लिंकिंग के बाद रसीद जमा करने या फिर ई-सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी।
- ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान होगा।
- फ्रॉड की दिक्कत खत्म हो जाएगी।
- टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।
- पैन-आधार को लिंक करने के बाद आप आधार कार्ड से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी खरीदने या कार खरीदने के लिए पैन की जगह आधार से काम हो जाएगा।
- 50 हजार से अधिक लेनेदेन के लिए पैन की जरूरत होती है। आधार लिंक हो जाने पर आपका काम आधार से भी हो जाएगा।
- आधार कार्ड की मदद से पांच लाख रुपये से अधिक का सोना खरीद सकेंगे।