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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : केंद्र सरकार ने  Work From Home को लेकर की नए नियमों की घोषणा

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नई दिल्ली, 20 जुलाई। केंद्र सरकार ने Work From Home (घर से काम) को लेकर नए नियमों की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि Work From Home के ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स के लिए हैं। यानी इन क्षेत्रों में स्थित कम्पनियां अब नए नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती हैं।

अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ कर्मचारी ही कर सकेंगे Work From Home

Work From Home के नए नियमों के तहत कर्मचारी अधिकतम एक साल तक घर से काम कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कोई कम्पनी ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे लागू कर सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सरकार के नए नियमों के तहत कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी से जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इस नियम के तहत वे कर्मचारी ही Work From Home कर सकेंगे, जो कि अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ हैं।

अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों लागू होगा यह नियम

वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना में इस बात का भी जिक्र किया है कि नए नियम के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास आयुक्त को इस बात की अनुमति देने का अधिकार होगा कि वास्तविक कारणों के चलते ईकाई अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दे सके। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या और कारण को लिखित रूप में दर्ज किया जाना जरूरी है।

उद्योग में लंबे समय से उठ रही थी मांग

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