नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए भ्रामक विज्ञापन के मामले में 45 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीसीपीए ने 19 कोचिंग संस्थानों पर 61.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है।
उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में दी जानकारी
बी.एल. वर्मा ने कहा कि सीसीपीए ने 13 नवम्बर को कोचिंग सेंटरों को माल या सेवा की बिक्री को बढ़ावा देने और भ्रामक या अनुचित प्रथाओं में संलग्न होने के लिए झूठे या भ्रामक दावे व विज्ञापन करने से रोकने के लिए कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024 जारी किए हैं।
प्रभावित छात्रों को 1.15 करोड़ रुपये की वापसी के लिए NCH की पहल
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा, आईआईटी और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए नामांकन कराने वाले छात्रों और उम्मीदवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी से पहले के चरण में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया है।
विभिन्न कोचिंग सेंटरों द्वारा अनुचित व्यवहार, विशेष रूप से छात्रों व अभ्यर्थियों की नामांकन फीस वापस न करने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में दर्ज की गई कई शिकायतों के बाद, एनसीएच ने प्रभावित छात्रों को कुल 1.15 करोड़ रुपये की वापसी की सुविधा प्रदान करने के लिए मिशन-मोड पर इन शिकायतों को हल करने के लिए एक अभियान शुरू किया।
उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा
बी.एल. वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स बाजार आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-10 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित किया जा सके, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके और उन्हें लागू किया जा सके।