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CCPA ने रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापन के लिए ठोका 10 लाख रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली, 21 अगस्त। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन राइड प्लेटफॉर्म रैपिडो (रॉपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) पर भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। साथ ही कम्पनी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन उपभोक्ताओं को ऑटो इन 5 मिनट्स ऑर गेट ₹50’ ऑफर के तहत 50 रूपये का लाभ नहीं मिला है, उन्हें बिना किसी देरी और शर्त के पूरा मुआवजा दिया जाए।

ऑटो इन 5 मिनट्स ऑर गेट ₹50’ और गारंटीड ऑटो विज्ञापन झूठे

सीसीपीए ने पाया कि रैपिडो के विज्ञापन, जैसे ऑटो इन 5 मिनट्स ऑर गेट ₹50’ और गारंटीड ऑटो, झूठे और भ्रामक थे। जांच में पता चला कि विज्ञापन में दिखाया गया ‘₹50’ वास्तव में नकद नहीं बल्कि ‘रैपिडो कॉइन्स’ थे, जिनकी वैधता सिर्फ 7 दिनों तक थी और जिन्हें केवल रैपिडो बाइक राइड्स में ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इतना ही नहीं, कई मामलों में यह लाभ ‘₹50 तक’ सीमित था, यानी हमेशा 50 रुपये नहीं मिलता था।

दो वर्षों में लगभग 1800 शिकायतें दर्ज की गईं

इसके अलावा, विज्ञापन में दिए गए ‘T\&C Apply’ का उल्लेख बेहद छोटे और पढ़ने में कठिन फॉन्ट में था, जिससे उपभोक्ताओं को असली शर्तें समझ में नहीं आ पाईं। कम्पनी ने यह भी दावा किया कि यह गारंटी रैपिडो नहीं बल्कि व्यक्तिगत ड्राइवर कैप्टन दे रहे हैं, जिससे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल, 2023 से मई, 2024 के बीच रैपिडो के खिलाफ 575 शिकायतें दर्ज हुईं जबकि जून, 2024 से जुलाई, 2025 के बीच यह संख्या बढ़कर 1,224 हो गई। इन शिकायतों में सेवा में कमी, भुगतान की वापसी न होना, ज्यादा चार्ज करना और वादे के अनुसार पांच मिनट में ऑटो न मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं।

देश के 120 से ज्यादा शहरों में सेवाएं देता है रैपिडो

रैपिडो वर्तमान में 120 से ज्यादा शहरों में सेवाएं देता है और लगभग 1.5 वर्ष (548 दिन) तक इस विज्ञापन को देशभर में कई भाषाओं में प्रसारित करता रहा। इतने लंबे समय तक चले इस भ्रामक प्रचार और बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों को देखते हुए सीसीपीए ने यह सख्त काररवाई की है। वहीं सीसीपीए ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहें, जो ‘गारंटीड’ जैसे दावे करते हैं, लेकिन असली शर्तें स्पष्ट नहीं बताते। यदि उपभोक्ताओं को किसी भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार प्रथाओं की समस्या का सामना करना पड़े, तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर कॉल कर सकते हैं या NCH एप और वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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