नई दिल्ली, 25 अप्रैल। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर की है। सीबीआई की ओर से इस मामले में दायर की गई यह दूसरी चार्जशीट है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया और हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है।
चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा 3 अन्य के नाम शामिल
चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे व बुच्ची बाबू गोरंटला के भी नाम हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120बी, 201 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 और 13 के तहत आरोपितों के नाम हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट के संज्ञान के बिंदुओं पर बहस के लिए 12 मई की तारीख तय की है।
हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध
गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में गत 20 अप्रैल को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं और अपराध के तौर-तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दाखिल लिखित संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने कहा कि जांच की प्रगति को विफल करने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने का यह प्रयास है।
षडयंत्र के सरगना हैं सिसोदिया
सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया षड्यंत्र के सरगना हैं और उनका प्रभाव और दबदबा है। ऐसे में जमानत पाने वाले सह-आरोपितों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सुबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।