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CBI ने सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश करेगी

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नई दिल्ली, 25 जून। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मंगलवार की रात आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ही सुनवाई होनी है। उसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

इसके पूर्व सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति केस में तिहाड़ जेल में ही सीएम केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया था। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्हें अब बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एजेंसी उनकी कस्टडी मांगेगी।

संजय सिंह बोले – सीबीआई के साथ मिलकर साजिश रच रही भाजपा

इस बीच AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की केंद्र सरकार बड़ी साजिश रच रही है। संजय सिंह ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है।’

उन्होंने कहा, ‘पूरा देश भाजपा और केंद्र सरकार का अत्याचार और अन्याय देख रहा है। पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ भाजपा की ज्यादती के खिलाफ खड़ा है और एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा।’

सौरभ भारद्वाज ने कहा – ‘ऐसी उम्मीद नहीं थी, अब हम ऊपर की अदालत जाएंगे’

वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना था कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘अब हम ऊपर की अदालत में जाएंगे। कब और कैसे अपील करनी है, यह हमारी लीगल टीम तय करेगी।’ उन्होंने कहा कि जब कोई अदालत ट्रायल कोर्ट का आदेश अपलोड हुए बिना जमानत पर स्थगन का आदेश दे सकती है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी थी

इसके पूर्व मंगलवार को दिन में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां गिनाते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर यह फैसला दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने ट्रायल कोर्ट अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि फैसला सुनाए जाने तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा। हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए जमानत आदेश पर स्टे लगा दिया। अब इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच करेगी।

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