Site icon hindi.revoi.in

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 32,000 शिक्षकों की नौकरियां रद करने के एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक

Social Share
FacebookXLinkedinInstagramTelegramWhatsapp

कोलकाता, 19 मई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 32,000 शिक्षकों की नौकरियां रद करने संबंधी आदेश पर शुक्रवार को सितम्बर के अंत तक या अगला आदेश दिए जाने तक अंतरिम रोक लगा दी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 12 मई को उन लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था।

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा, ‘‘नौकरियां रद करने के आदेश पर सितम्बर 2023 के अंत तक या अगला आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम रोक रहेगी।’’

पीठ ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ प्रभावित शिक्षकों की याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रभावित पक्षों को अपना बचाव करने के अर्थपूर्ण अधिकार का मौका दिए बिना नौकरियां रद करने के फैसले में न्यायिक हस्तक्षेप की प्रथमदृष्ट्या आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने नियुक्तियां रद करने का आदेश दिया था।

Exit mobile version