नई दिल्ली, 11 मार्च। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव के पूर्व देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने सोमवार की शाम सीएए की अधिसूचना जारी कर दी।
इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारत की नागरिकता
देश में CAA लागू होने के साथ अब तीन मुस्लिम बहुल देशों – पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक (हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। वहीं, केंद्र सरकार ने नार्थ ईस्ट दिल्ली सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों को सतर्क किया है।
अधिसूचना के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
क्या है CAA
CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसम्बर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है।
CAA के खिलाफ हुआ था काफी विरोध प्रदर्शन
उल्लेखनीय है कि 12 दिसम्बर 2019 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता कानून में संशोधन किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। विरोध प्रदर्शन सबसे पहले असम में शुरू हुआ और जल्द ही अन्य राज्यों – दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा समेत पूरे देश में विरोध तेजी से भड़क उठा।
दिल्ली के शाहीन बाग में तो काफी दिनों तक विरोध प्रदर्शन चला था। इस विरोध प्रदर्शन में देश के भिन्न हिस्सों में 27 लोगों की मौत हुई थी। अकेले उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की मौत हुई। वहीं, एक हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और आंदोलनकारियों के खिलाफ 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।