नई दिल्ली, 16 मार्च। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है।
कविता बोलीं – ‘गिरफ्तारी अवैध, इस केस को अदालत में लड़ेंगे‘
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किया। ईडी ने 10 दिनों के लिए के. कविता की हिरासत की मांग की थी। वहीं के. कविता ने अदालत में पेश किए जाने के दौरान अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा, ‘हम इस केस को अदालत में लड़ेंगे।’
केंद्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य 46 वर्षीया कविता को शुक्रवार शाम को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान वकील नितेश राणा के साथ के. कविता की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने पैरवी की। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि के. कविता की गिरफ्तारी ‘अवैध’ थी। उन्होंने एजेंसी पर के. कविता को गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।
कविता के वकील का दावा – ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया
के. कविता के वकील ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने समन के खिलाफ के. कविता की याचिका पर ईडी को सुनवाई पूरी होने से पहले उनके खिलाफ कोई दंडात्मक काररवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। वकील ने कहा कि यह एक काला दिन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। वहीं ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में नहीं कहा है कि के. कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक काररवाई नहीं की जाएगी।
ईडी ने कहा – कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत, उन्होंने सबूत भी नष्ट किए
ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में के. कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। एजेंसी ने के. कविता पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा, ‘गवाहों के बयान भी के. कविता के खिलाफ हैं। हमने के. कविता से आमना-सामना कराने के लिए कई गवाहों को तलब भी किया है।’ ईडी की इस दलील के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।