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बिहार: 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाई कोर्ट से सरकार को हरी झंडी

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पटना, 4 जून। बिहार में पिछले वर्ष से लंबित 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता गुरुवार को साफ हो गया, जब पटना हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की नीतीश सरकार को अनुमति प्रदान कर दी।

दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 फीसदी आरक्षण की मांग मंजूर

पटना हाई कोर्ट में नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को चार प्रतिशत आरक्षण और आवेदन के लिए 15 दिनों का समय देने की मांग मान ली। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी आधार पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गौरतलब है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर पिछले साल शुरू की गई सवा लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी। सुनवाई पर फैसला आने तक हाई कोर्ट ने सवा लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

राज्य सरकार ने बीते दिनों दाखिल किया था हलफनामा

फिलहाल, इधर बीच पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के हलफनामा दायर कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के शपथ के बाद शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी अदालती रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई थी। राज्य के महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मान ली है, इसलिए पूरी बहाली को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट मास्टर को सम्बंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जून, 2019 में निकाली गई थी, लेकिन अदालती चक्कर से यह अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब यदि नया केस दाखिल नहीं हुआ तो बहाली प्रकिया जल्द पूरी हो सकती है।

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