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केंद्रीय बजट 2025 : मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं

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नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट 2025 के जरिए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आयकर को लेकर नए रिजीम की घोषणा कर दी है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की वार्षिक आय में कोई टैक्स नहीं देना होगा।

लगातार आठवीं बार बजट पेश करने वालीं निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।’

कर स्लैब में संशोधन की भी घोषणा

सीतारमण ने कर स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की (केवल नई व्यवस्था के लिए लागू)। संशोधित स्लैब के तहत, 0 से 4 लाख रुपये के बीच शून्य प्रतिशत, 4 से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 फीसद, 8 से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर कर 10 प्रतिशत होगा। 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये के बीच यह 15 प्रतिशत होगा। 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच यह 20 प्रतिशत होगा। 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच यह 25 प्रतिशत होगा। 25 लाख रुपये से ऊपर और 25 लाख रुपये तक की आय पर यह 30 प्रतिशत होगा।

 आय         कर प्रतिशत

0-4 लाख   –  0 फीसदी

4-8 लाख   –  5 फीसदी

8-12 लाख  – 10 फीसदी

12-16 लाख – 15 फीसदी

16-20 लाख – 20 फीसदी

20-25 लाख – 25 फीसदी

24 लाख    – 30 प्रतिशत

यहां 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना होगा क्योंकि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत कर छूट का लाभ उठा सकेंगे।

पुरानी कर व्यवस्था इस प्रकार की थी

पुरानी व्यवस्था में तीन लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को कोई कर नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा, 7 लाख रुपये से कम आय वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत धारा 87ए के तहत छूट उपलब्ध है, इसलिए 7 लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर देना पड़ता है।

नया टैक्स कानून बनेगा, संसद में अगले हफ्ते पेश होगा विधेयक

टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत देने के साथ ही मोदी सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी, एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। उन्होंने आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी एलान किया।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर

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