नई दिल्ली, 16 नवम्बर। केरल हाई कोर्ट ने ने बुधवार को एक्ट्रेस सनी लियोनी (करनजीत कौर वोहरा), उनके पति डेनियल वेबर और उनके एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक काररवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस जियाद रहमान एए ने लियोनी की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तारीख तक आपराधिक काररवाई पर रोक लगाई है।
क्या है मामला
लियोनी, उनके पति और उनके कर्मचारी के खिलाफ केरल स्थित एक इवेंट मैनेजर ने केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि लियोनी को इवेंट में शामिल होने और परफॉर्मेंस देने के लिए लाखों रुपये का भुगतान किया गया था, बावजूद इसके एक्ट्रेस नहीं आईं। इसके बाद, उनके खिलाफ धारा 406, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सनी ने याचिका में निर्दोष होने का दावा किया है
वहीं सनी, उनके पति और कर्मचारी तीनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई और याचिका दायर कर दावा किया कि वे निर्दोष हैं और किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं हैं। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उन्हें इस केस की प्रक्रिया के दौरान काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है जबकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने इन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसे जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया था। इसलिए, उन्होंने अपने खिलाफ काररवाई को रद करने की मांग की।