नई दिल्ली, 4 मई। उच्चतम न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता कनिमोई करुणानिधि की लोकसभा सदस्यता को चुनौती देने की याचिका पर उच्च न्यायालय के सुनवाई करने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कनिमोई करुणानिधि की उस अपील को भी स्वीकार कर ली, जिसमें उनके लोकसभा सदस्यता को चुनौती देने की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय के सुनवाई करने के फैसले को उन्होंने (डीएमके नेता) ने चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कनिमोई की अपील स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करने के उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कनिमोई के 2019 के आम चुनावों में थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को बरकरार रखा। थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता ए. संथाना कुमार ने कनिमोई करुणानिधि के चुनाव की वैधता को चुनौती दी थी।
कुमार का तर्क था कि कनिमोई करुणानिधि ने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन कार्ड नंबर का जिक्र नहीं किया था। शीर्ष अदालत के समक्ष श्रीमती करुणानिधि का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने रखा। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि उनका पति (कनिमोई करुणानिधि का) के एक विदेशी नागरिक और उनके पास ऐसा कोई कार्ड या भारत में गतिविधियों से कोई आय नहीं थी।